RANCHI : अवैध माइनिंग लीज अलॉट करने को लेकर कई तरह के आरोपों का सामना कर रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले की जांच की मांग को लेकर दायर PIL खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ दायर याचिका पर बीते 29 नवंबर को सुनवाई हुई थी। जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट में दी गई दलील
याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलील दी थी कि इसी तरह के एक मामले में शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका पे सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. फिर से जनहित याचिका के जरिए उसी बात को उठाया जाना उचित नहीं है. इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट सुनील कुमार महतो की ओर से दायर की गई पीआईएल पर पिछले महीने के 29 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था