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जातीय गणना पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, काम नहीं आई वकीलों की तमाम दलीलें

जातीय गणना पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, काम नहीं आई वकीलों की तमाम दलीलें

PATNA : बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की गई. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें कई वकीलों ने जाति आधारित गणना पर रोक लगाने का अनुरोध कोर्ट से किया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। 

बता दें कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 7 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए लगभग आधे दर्जन याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। 

हाईकोर्ट में क्या हुआ

इससे पहले आवेदक की और से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह सहित हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय सिंह, दीनू कुमार, रीतिका रानी, धनंजय कुमार तिवारी, एमपी दीक्षित सहित कई वकीलों ने अपनी-अपनी याचिका पर पक्ष रखना चाहा, लेकिन कोर्ट ने सभी मामलों पर 4 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

इस दौरान एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार में दखल दे रही है। कोई नागरिक अपनी जाति को खुलासा नहीं करना चाहता है तो भी उसकी जाति की जानकारी सभी को हो जाएगी। अगर कोई अपनी जाति नहीं बताता है तो जनगणना के काम में लगे कर्मी आसपास के लोगों से जानकारी लेकर उसकी जाति का जिक्र कर देंगे। यही नहीं धर्म और समुदायों का जिक्र करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।  

वहीं राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि दायर अर्जी में आकस्मिक निधि से 5 सौ करोड़ निकालने का आरोप लगाया गया है, जो निराधार है। 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जातीय गणना के दूसरे चरण के लिए पहली मार्च को अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जातीय गणना के दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से शुरू हो गया है जो 15 मई तक पूरा होगा।


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