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बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रखने और मिली रही बुनियादी सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रखने और मिली रही बुनियादी सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

राज्य की जेलों में क्षमता से कहीं अधिक संख्या में नियमित व विचाराधीन कैदियों को रखे जाने के पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की।प्रसून शेखर की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 29 मार्च,2024 तक राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

 इस जनहित याचिका में ये कहा गया कि  राज्य की जेलों की स्थिति काफी खस्ताहाल में है। इसमें ये कहा गया कि  राज्य की जेलों में  कैदियों  की संख्या काफी ज्यादा है।

कोर्ट को बताया गया कि  जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है।इन जेलों में  जहाँ कैदियों को बड़ी तादाद में रखा जाता है, वहीं इन जेलों में बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है ।

राज्य में  बहुत बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी इन जेलों में रखा गया है।इससे परिस्थिति और भी विकट हो गयी है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 29 मार्च,2024 को होगी।

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