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सांप से डंसवाकर कर दी सास की हत्या, सुप्रीम कोर्ट में आए इस अनोखे केस पर जज भी हैरान

सांप से डंसवाकर कर दी सास की हत्या, सुप्रीम कोर्ट में आए इस अनोखे केस पर जज भी हैरान

NEW DELHI : हत्या के लिए सामान्य तौर पर बंदूक, चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे मामले शायद ही कभी सामने आते हैं,जब एक सांप को हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला पहुंचा था। जिसमें एक विवाहिता पर आरोप था कि उसने अपने प्रेमी संग मिलकर सास की हत्या कर दी। हत्या के लिए उन्होंने सांप को अपना हथियार बनाया, ताकि यह मौत की घटना सामान्य सी लगे।

मामला तीन साल पुराना है, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान से जुड़े इस मामले में बताया गया कि एक महिला की शादी एक आर्मी मैन से हुई थी जो अपने गृह जिले से दूर तैनात था। महिला नियमित तौर पर अपने आशिक के साथ फोन पर बात किया करती थी जिसका उसकी सास विरोध किया करती थी। महिला के ससुर भी नौकरी के सिलसिले में अपने गृह जिले से बाहर रहते थे। सास की डांट-फटकार से आजिज आकर महिला ने खौफनाक साजिश रच दी। ऐसी साजिश जो हादसा लगे और किसी को उस पर शक न हो।

सास के बिस्तर के पास छोड़ दिया सांप

महिला ने अपने आशिक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर झुनझुनु जिले के एक संपेरे से जहरीले सांप का इंतजाम किया। सांप को एक बैग में डाला गया। 2 जून 2018 की रात को महिला ने सांप वाले बैग को अपनी सास के पास रख दिया। सुबह बुजुर्ग महिला मृत पाई गई। जिस अस्पताल में उसे ले जाया गया उसने इसे सर्पदंश से मौत का मामला बताया।

पुलिस ने पहले माना सामान्य मौत, लेकिन एक गलती से बदल गई कहानी

शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य मौत की घटना मान कर चल रही थी, लेकिन पुलिस का माथा तब ठनका जब उसने पाया कि घटना वाले दिन मृत महिला की बहू और एक शख्स के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई। ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे से फोन पर संपर्क में थे। वह शख्स कोई और नहीं, मृत महिला की बहू का आशिक था।

सपेरे ने बता दी पूरी सच्चाई

पुलिस ने महिला, उसके आशिक और आशिक के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आधार पर पुलिस उस संपेरे तक भी पहुंच गई जिसने इस हत्या में 'हथियार' मुहैया कराया था। सपेरा इस केस में गवाह बन गया और उसने मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिया कि महिला के आशिक के कहने पर उसने सांप की व्यवस्था की थी।

आरोपी की दलील- सांप को थोड़े पता किसे काटना है
 महिला के आशिक की तरफ से एडवोकेट ने सीजेआई की अगुआई वाली बेंच के सामने दलील दी कि उनका मुवक्किल क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। वकील ने दलील दी, 'उसे कैसे साजिश का हिस्सा माना जा सकता है जब यह किसी को नहीं पता कि सांप किसको काटेगा? 

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से जुड़े इस मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोली की बेंच ने कहा, आपने एक जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए बहुत ही नया तरीका अपनाया। आप कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा थे और संपेरे के जरिए आपने हत्या में इस्तेमाल हथियार (सर्प) की व्यवस्था की। आप इस स्टेज में जमानत पर रिहा करने के लायक नहीं हैं।'

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