बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

राज्य बदलने पर अब नहीं बदलना पड़ेगा गाड़ियों का नंबर, परिवहन मंत्रालय ने जारी की Bharat series से जुड़ी अधिसूचना

राज्य बदलने पर अब नहीं बदलना पड़ेगा गाड़ियों का नंबर, परिवहन मंत्रालय ने जारी की Bharat series से जुड़ी अधिसूचना

NEW DELHI : भारत सरकार ने परिवहन नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसका फायदा लाखों वाहन चालकों को मिलेगा। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ (Bharat series) की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत अब राज्य बदलने पर गाड़ियों के नंबर बदलने के नियम से छुटकारा मिल जाएगा।

परिवहन मंत्रालय के नए अधिसूचना के अनुसार नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा. इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होगा, जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. Bharat series के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड़ पर चला सकेंगे. हालांकि यह सुविधा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रदान की गई है और ग्राहक ही इस बात का फैसला लेगा कि वह भारत सीरीज का नंबर लेना चाहता है या नहीं। 

इस तरह देना वाहन का टैक्स

बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल….इस हिसाब से लगाया जाएगा. यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी. चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा.

कुछ इस तरह नजर आएगा BH रजिस्ट्रेशन क्या होगी सुविधा?
 जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो बीएच मार्क वाले वाहनों को उस राज्य के नए पंजीकरण मार्क की आवश्यकता नहीं होगी। बीएच रजिस्ट्रेशन का फॉर्मट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH- भारत सीरीज का कोड 4-0000 से 9999 (randomized) XX- अल्फाबेट (AA to ZZ) होंगे।
 








Suggested News