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कार की पिछली सीट पर बैठनेवाले लोगों को बेल्ट लगाने के नियम पर सख्ती से होगा लागू, इस उद्योगपति के हादसे में मौत के बाद लिया फैसला

कार की पिछली सीट पर बैठनेवाले लोगों को बेल्ट लगाने के नियम पर सख्ती से होगा लागू, इस उद्योगपति के हादसे में मौत के बाद लिया फैसला

PATNA : तीन दिन पहले उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की मौत के बाद अब सरकार को सालों पुराने नियम में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जहां अब तक कार से अगली सीट पर बैठनेवाले लोगों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। वहीं अब पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनने को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना पहले से ही अनिवार्य है लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। 

नितिन गडकरी ने दिए संकेत

कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए जल्दी ही सीटबेल्ट अलर्ट (seatbelt alert) की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यह उपाय किया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को यह बात कही। टाटा संस (Tata Sons) के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नेशनल हाइवे (National Highway) पर हुआ था। इसके बाद ही सरकार ने पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीटबेल्ट अलर्ट की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है।




अलर्ट की आएगी आवाज, फाइन नहीं

अगर पीछे बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो अलर्ट की आवाज आएगी। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो इसके लिए फाइन का प्रॉविजन है। लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन देना होगा। यह सभी कारों के लिए लागू होगा। गडकरी ने कहा कि इस बारे में तीन दिन में नोटिफिकेशन जारी होगा। कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।

2002 में ही बना दिया था नियम

सरकार ने अक्टूबर 2002 को पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इसका सही से पालन नहीं होता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, सायरस मिस्त्री की मौत का एक बड़ा कारण यही था कि वह पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी।मिस्त्री के साथ हुए हादसे से यह बात भी एक बार साबित हो गई कि पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए बेल्ट नहीं लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना 1993 में ही अनिवार्य कर दिया गया था।  2019 में सरकार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था लेकिन इससे भी स्थिति नहीं सुधरी।

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