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गाड़ी को साइड नहीं देने पर गर्भवती महिला की पिटाई और मौत के मामले में राजद के पूर्व विधायक की मुश्किल बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब

गाड़ी को साइड नहीं देने पर गर्भवती महिला की पिटाई और मौत के मामले में राजद के पूर्व विधायक की मुश्किल बढ़ी,  सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने एक गर्भवती महिला को साइड नहीं दिये जाने और पुलिस की पिटाई से हुए मृत्यु के मामलें में तत्कालीन राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर  सुनवाई की।

 समस्तीपुर जिला के हसनपुर से राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को सजा कम करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हैं।मृतक गर्भवती मंजू देवी की मौत के बाद उसकी उसकी जेठानी कबूतरी देवी की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई की।

आवेदिका के वकील अभय कुमार ने कोर्ट को बताया कि मार्शल गाड़ी से जा रहे राजद विधायक को गर्भवती महिला  द्वारा साइड नहीं दिये जाने पर उसे राइफल के बट और लात से पीट दिया। इसके बाद महिला की मौत हो गई।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 19 जुलाई, 2019 को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा दी।निचली अदालत के फैसला को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।

 पटना हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत आजीवन कारावास की सजा को कम करते हुए साढ़े पांच साल में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को मृतका मंजू देवी की जेठानी कबूतरी देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 

इस मामलें पर अगली सुनवाई अगली सुनवाई 19 फरवरी,2024 को की जाएगी।

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