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जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए दी गई थी तीन माह की मोहलत, सीओ ने दो साल लगा दिए, नाराज हाईकोर्ट ने अधिकारी पर किया भारी जुर्माना

जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए दी गई थी तीन माह की मोहलत, सीओ ने दो साल लगा दिए, नाराज हाईकोर्ट ने अधिकारी पर किया भारी जुर्माना

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के अनुपालन अधिक व अनावश्यक बिलंब के पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका के सम्बन्ध दिये आदेश का पालन में विलंब पर सासाराम के सम्बन्धित अंचलाधिकारी पर दस हजार रूपए का  हर्जाना लगाया है।

याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर पर सुनवाई कर विधिवत आदेश देने में सरकारी अधिकारी को कोर्ट ने तीन महीने की मोहलत दी थी, वहां अफसरों ने दो साल लगा दिए। इस हरजाने की राशि याचिकाकर्ता को बतौर मुकदमा खर्चा आठ हफ्ते में देनी होगी । 

 गौरतलब है कि  21 जुलाई, 2021 को पटना हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कामेश्वर की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए सासाराम के अंचल अधिकारी को आदेश दिया था।  इसमें कोर्ट ने कहा था कि  सासाराम स्थित एक पोखर और पईन के अतिक्रमण जुड़ा था , उसे अगले चार महीने में निष्पादित करने को कहा था। 

 याचिकाकर्ता कामेश्वर प्रसाद की तरफ से एक विस्तृत शिकायती अभ्यावेदन जमा की गई, लेकिन उस पर कोई आदेश तय समय सीमा में पारित नहीं हो सका । एक साल प्रतीक्षा करने के बाद जब अवमानना का मामला दायर हुआ,तब उसके बाद कोर्ट आदेश के अनुपालन हुआ ।

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