MADHEPURA : हाईकोर्ट से पकड़ौआ विवाह को मान्यता देने से मना करने के बावजूद बिहार में इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से जबरिया शादी का मामला सामने आया है। मामला मधेपुरा जिले से जुड़ा है, जहां 17 साल के युवक को किडनैप कर बंदूक के नोंक पर 14 साल की किशोरी से शादी करवा दी गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
घटना भराही थाना क्षेत्र के धुरगांव की है। जहां बीते 26 दिसंबर को पीड़ित किशोर अपने चचेरे भाई के साथ मेला देखने गया था। इसी दौरान महेश यादव, मिट्ठू कुमार, अमर कुमार और उसके पांच अन्य साथियों नेवही से दोनों को उठा लिया गया। युवक के पिता ने बताया कि यह मामला तब सामने आया, जब दो दिन बाद 28 दिसंबर को भतीजा किसी तरह से चंगुल से छुटकर घर लौटा।
भतीजे की मानें तो उसके चचेरे भाई ने एक लड़की के साथ विवाह बंधन में बंध गए और जबरन विवाह के बारे में तस्वीरें भी दिखाई। संजय ने कहा किआरोपियों ने लड़के को रस्सियों से बांध दिया, उसका सेल फोन छीन लिया और 14 वर्षीय लड़की के साथ जबरन शादी कर दी।
इस मामले में भराही पुलिस आउट पोस्ट के प्रभारी मनोज कुमार बच्चन ने बताया कि पुलिस को अगवा लड़के के पिता किसान संजय यादव का आवेदन मिला है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह क्षेत्र में एक नियमित घटना है।
गौरतलब है कि अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं जब पटना हाई कोर्ट ने इस प्रकार के विवाह के खिलाफ बड़ा फैसला दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने 10 साल पुरानी शादी को अवैध करार दिया था। कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार शादी के लिए सात फेरे और सात वचन की रस्में निभाना आवश्यक है। शादी में यह परंपरा नहीं निभाई जाएगी तो शादी को कानूनी तौर पर वेद नहीं माना जाएगा।