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BIHAR NEWS : डायन बताकर महिला की हत्या मामले में दो को मिली आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हज़ार रूपये का लगा जुर्माना

BIHAR NEWS : डायन बताकर महिला की हत्या मामले में दो को मिली आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हज़ार रूपये का लगा जुर्माना

BHAGALPUR : जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के चोर बहियार में 25 नवंबर 2018 को डायन बताकर बोकिया देवी उर्फ कोकिया कि नारद मंडल और मंगल मंडल के द्वारा लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतिका के पुत्र मनोज मंडल के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। 


उस मामले में आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 13 शशिकांत ओझा ने दोनों  आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीँ बीस हजार रुपया का अर्थ दंड दिया है। स्पेशल पीपी जयप्रकाश यादव व्यास ने कहा की अकबरपुर थाना क्षेत्र के हरिनगर की बौखिया देवी बहियार में अपने बेटे, पतोहू और नतिनी के साथ धान का बोझा पीटने के लिए गयी थी।इसी बीच डायन का आरोप लगाकर लगाकर दोनों आरोपी उसे पीटने लगे। 

उन्होंने कहा की इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गयी। इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। वहीँ जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सजा के बाद आरोपियों का वीडियो बनाने के दौरान अभियुक्तों को लेकर आए सिपाही के द्वारा पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई और मोबाइल छीनने तक का प्रयास किया गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा।

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट 

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