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झारखंड के दो विधायक विधानसभा से अयोग्य घोषित, विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत की कार्रवाई

झारखंड के दो विधायक विधानसभा से अयोग्य घोषित, विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत की कार्रवाई

RANCHI : झारखंड में मानसून सत्र की शुरूआत होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लेते हुए दो विधायकों लोबिन हेमब्रम और जय प्रकाश भाई पटेल को अयोग्य घोषित कर दिया है। दोनों विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत यह कार्रवाई की है। यह फैसला 26 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।  विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण ने दोनों के खिलाफ इस संबंध में दायर शिकायत पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। 

बता दें कि लोकसभा चुनाव में झामुमो के लोबिन हेमब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार हंसदक के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि, इस चुनाव में हेमब्रम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। विजय कुमार हंसदक को छह लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि हेमब्रोम 42,140 वोट मिले थे।  

भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और हारे जय प्रकाश पटेल 

उधर, भारतीय जनता पार्टी के जय प्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस सीट से भाजपा के मनीष जायसवाल को छह लाख से अधिक वोट मिले और उन्हें जीत मिली थी। उधर कांग्रेस प्रत्याशी जय प्रकाश भाई पटेल को ढाई लाख वोटों से भी अधिक अंतर से हार का वार झेलना पड़ा था। 


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