PATNA: रेरा ने पटना ग्रीन हाउसिंग कंपनी के प्रोजेक्ट मेट्रो ग्रीन सिटी को गैर निबंधित पाया है. जांच में पाया गया कि कंपनी ने मेट्रो ग्रीन सिटी का रेरा निबंधन लिए बिना ही प्रचार-प्रसार किया. रेरा में सुनवाई के बाद 7 मार्च को आदेश पारित किया गया है. रेरा ने कंपनी पटना ग्रीन हाउसिंग को प्रोजेक्ट मेट्रो ग्रीन सिटी के लिए 10 लाख रू के जुर्माना ठोका है. आदेश में कहा गया है कि 60 दिनों में कंपनी जुर्माने की रासि 10 लाख रू जमा करे. साथ ही विज्ञापन को हटाया जाए. इतना ही नहीं रेरा ने कंपनी को तीस दिनों में निबंधन लेने के लिए आवेदन करने का आदेश दिया है.
बता दें, बिना निबंधन के ही मेट्रो ग्रीन सिटी का प्रचार-प्रसार करने पर रेरा ने 2018 में ही स्वतः संज्ञान लिया था. तब से सुनवाई ही चल रही थी. अब जाकर रेरा ने कंपनी के खिलाफ 10 लाख का जुर्माना लगाया है. यह प्रोजेक्ट दानापुर- बिहटा एनएच के शिवाला के समीप है.