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हिट एंड रन को लेकर क्या है नया कानून... ड्राइवरों की कैसे ताउम्र बढ़ जाएगी मुसीबत, बिहार सहित पूरे देश में हो रहे विरोध का मतलब समझिए

हिट एंड रन को लेकर क्या है नया कानून... ड्राइवरों की कैसे ताउम्र बढ़ जाएगी मुसीबत, बिहार सहित पूरे देश में हो रहे विरोध का मतलब समझिए

पटना. बिहार में पिछले दो दिनों से चक्का जाम है. देशव्यापी ड्राइवरों की हड़ताल में बिहार के भी ट्रक, बस, डम्पर चालक शामिल हैं और राज्य के सभी जिलों में व्यापक प्रदर्शन हो रहा है. यहां तक कि पटना में ऑटो चालकों का एक बड़ा वर्ग भी इस हड़ताल में शामिल हो गया है. इससे जहाँ एक ओर रोजमर्रा की सामग्री की आवाजाही ठप है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को भी बसों से सफर करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसने ड्राइवरों की चिंता बढ़ी है. 

केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था. लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना होगा. हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है. ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं.

अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा.


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