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बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड, जान लीजिए आधार से लिंक करने का आसान तरीका

बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड, जान लीजिए आधार से लिंक करने का आसान तरीका

इनकम टैक्स विभागने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्डको लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।  


30 सितंबर तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने पर एक अक्टूबर से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पहले नियम था कि इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन 'अमान्य' हो जाएगा। अमान्य पैन से मतलब है कि इसे ऐसे लिया जाएगा जैसे कि पहले यह आपके पास कभी था ही नहीं। वहीं निष्क्रिय का अर्थ है कि आप पैन से बिजनेस ट्रांजेक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यह आधार से लिंक नहीं हो जाएगा। 

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल, इस साल की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139AA को बरकरार रखा था।

बता दें कि आयकर विभाग आपके आधार विवरण से पैन के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा। ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड पर नाम पैन कार्ड में नाम पूरी तरह से अलग हो ऐसे में उस व्यक्ति को दोनों डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा या व्यक्तिगत रूप से पैन आवेदन केंद्र पर जाना होगा और बॉयोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

लिंक करने का ये है तरीका

  • आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा।
  • अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।
  • अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें।
  • यूजरआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जहां आपको 'लिंक आधार' पर क्लिक करना होगा।
  • यहां आपको अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगा।
  • इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें।
  • अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नजर आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें।

एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीका

  • आयकर विभाग ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345 इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।
  • हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के जरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता।

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