PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि पत्नी के प्रजनन अंग नही होने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है।जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने इस आधार पर जमुई फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को तलाक देने के निर्णय को रद्द कर दिया।
जमुई की फैमिली कोर्ट ने एक पति को इस आधार पर अपनी को तलाक़ देने का निर्णय दिया कि पत्नी का प्रजनन अंग नही है।उसने कहा कि इस कारण वह अपनी पत्नी से सम्बन्ध नहीं बना सकता हैं । जमुई फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर पति को अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति दे दी।इस जमुई फैमिली कोर्ट के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बिना पत्नी का पक्ष और साक्ष्य विचार किये तलाक की अनुमति देना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि पत्नी की सेक्स अक्षमता तलाक़ का आधार नहीं हो सकता।यदि आरोप सिद्ध भी हो जाता हैं, तो भी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह रद्द करने का आधार नही हो सकता। हाईकोर्ट इस मामलें निष्पादित करते हुए को पुनः जमुई फैमिली कोर्ट के समक्ष भेज दिया।