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क्या रद्द होगी NEET परीक्षा? ,शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और NTA से मांगा जवाब, अब सभी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, हाईकोर्ट में नहीं

क्या रद्द होगी NEET परीक्षा? ,शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और NTA से मांगा जवाब, अब सभी याचिकाओं की  सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, हाईकोर्ट में  नहीं

दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024’ को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने  देश के विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष नीट 2024 परीक्षा से संबंधित कुछ लंबित याचिकाओं पर आगे की कार्यवाही पर भी रोक  लगा दी

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की चार अलग-अलग याचिकाओं पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इनमें हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है. पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर आठ जुलाई को नीट-यूजी 2024 से संबंधित अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई की जाएगी.

 सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रही है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा कि काउंसलिंग आठ जुलाई के बाद तक टाली जा सकती है। पीठ के सवाल पर एनटीए के वकील ने कहा, ‘काउंसलिंग छह जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यह छह जुलाई को ही खत्म नहीं हो जाएगी। इसमें समय लगेगा।’ एक अन्य वकील ने कहा कि कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार और गुजरात में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। बता दें कि नीट-यूजी परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि कई बार कोचिंग संस्थान भी याचिकाकर्ता के रूप में सामने आए हैं।

 पीठ ने कहा, ‘उन्हें आने का अधिकार है। क्योंकि उनका व्यवसाय केवल इन छात्रों से है और यदि आप उनके साथ खेलते हैं और उनके अधिकारों में दखल देते हैं, तो ये कोचिंग संस्थान आएंगे ही।’ केंद्र तथा एनटीए ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों के पास या तो दोबारा परीक्षा देने या नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें दिए गए कृपांकों को छोड़ने का विकल्प होगा। नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों  ने भाग  लिया था.


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