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पटना हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने छेड़छाड़ के आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव, स्वतंत्र एजेंसी से की जाँच की मांग

पटना हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने छेड़छाड़ के आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव, स्वतंत्र एजेंसी से की जाँच की मांग

PATNA : पटना हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अधिवक्ता निरंजन कुमार के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट प्रशासन से गुहार लगाई की स्वत: संज्ञान लेकर वे इस मामले की सुनवाई करे। उन्होंने अपने प्रस्ताव में हाईकोर्ट प्रशासन से गुहार लगाईं की है कि इस पूरे मामले की जाँच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। साथ ही मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए।


इसके साथ साथ पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। महिला अधिवक्ताओं ने एक आम सभा बुला कर यह प्रस्ताव पारित किया कि जब तक बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा आरोपित अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करने पर कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता, तब तक आरोपित अधिवक्ता के हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी जानी चाहिए। महिला अधिवक्ताएं इस बात से नाराज हैं कि अधिवक्ता निरंजन कुमार पर उनकी ही इंटर्न ने आपत्तिजनक हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है । 

गौरतलब है कि आरोपित अधिवक्ता निरंजन कुमार पर लगे आरोप पर संज्ञान लेते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से उनके ख़िलाफ़  कारण बताओ नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। बार कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि उक्त मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए दो पुरूष अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता की एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें बार कॉउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे। 

ये कमेटी दस दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट देगी।अधिवक्ता निरंजन कुमार को आगामी 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के जनरल बॉडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना है। इस मामले में आरोपित अधिवक्ता को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है ।

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