PATNA: बिहार के बिल्डरों के लिए काम की खबर है। जिन बिल्डरों के प्रोजेक्ट या नक्शे की अवधि समाप्त हो गई है या भविष्य में होने वाली है उसे बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। इसी आधार पर बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोजेक्ट और नक्शे की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाएगी।
इस दौरान यदि बिल्डर के प्रोजेक्ट और नक्शे को अवधि विस्तार नहीं मिलता है तो रेरा उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। यह निर्णय रेरा की बैठक में लिया गया है। प्लॉट डेवलपमेंट के पुराने मामलों में रेरा रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रमोटरों को छूट दी है। इसके तहत 2017 से पहले आवंटी के साथ रजिस्टर्ड डीड पूरा करने वाले बिल्डरों को मेरिट के आधार पर प्रमोटर- ग्राहकों का रेरा में निबंधन किया जाएगा। नियम के अनुसार रेरा रजिस्ट्रेशन के बगैर बिल्डर किसी प्रोजेक्ट की बुकिंग या प्रचार प्रसार नहीं कर सकता।
वहीं पंचायतों में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए भी मीटिंग में गाइड लाइन जारी की ई । इसके तहत पंचायतों में किसी प्रोजेक्ट की वैधता के लिए प्रमोटरों को प्रमाणित आर्किटेक्ट, सूचीबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर से निरीक्षण कर प्रमाण पत्र लेना होगा।