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यूपी के सीएम योगी के इस फैसले की मुरीद हुए कांग्रेस शासित राज्य की सरकार, अब अपने प्रदेश में भी किया लागू

यूपी के सीएम योगी के इस फैसले की मुरीद हुए कांग्रेस शासित राज्य की सरकार, अब अपने प्रदेश में भी किया लागू

DESK : पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में होटल और रेहरी संचालकों के द्वारा खाद्य पदार्थों में थूक और मूत्र मिलाने  की  कई खबरें आई थी । जिसके लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया था कि सभी खाद्य केन्द्रों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शेफ और वेटर को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए, इसके अलावा होटल और रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। हमेशा योगी सरकार की नितियों की विरोध करने वाली  काग्रेस अब योगी आदित्यनाथ की इस नीति की मुरीद हो गई है। काग्रेस के एक मंत्री ने योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा आदेश दे दिया है।

हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा यह नियम

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह  भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते दिख रहे हैं। योगी के बाद अब उन्होंने भी हिमाचल के सभी होटल-रेस्टरेंट के साथ ही फास्टफूड की रेहड़ियां लगाने वालों को पहचान पत्र लगाने का फरमान जारी कर दिया है। हिमाचल सरकार ने बुधवार को आदेश दिया कि पारदर्शिता और सुरक्षा के मद्देनजर राज्यभर में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के नाम और पते प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

 इसको लेकर हिमाचल  सरकार में मंत्री  विक्रमादित्य ने  ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में  विक्रमादित्य ने लिखा कि     हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्टफूड रेहड़ी पर मालिकों की पहचान वाली तख्ती लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए कल ही शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।''

बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से एक बड़ी घटना सामने आई थी  जहां एक जूस विक्रेता लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था. जिसके बाद लोगो के शिकायत के उपरान्त आरोपी जूस विक्रेता और उसके 15 वर्षीय बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार आ रहे ऐसे घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए सभी खाद्य केन्द्रों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने का आदेश दिया था।

रिपोर्ट - रितिक कुमार

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