Pune Porsche Case: करोड़ों की पोर्श कार से दो लोगों को कुचलनेवाले युवक को बालिग साबित नहीं पाई पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड ने दिया बड़ा फैसला

Pune Porsche Case - पुणे में एक साल पहले पोर्श कार से दो लोगों को कुचलनेवाले युवक को लेकर पुलिस सजा दिलाने में फेल हो गई है। मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने बड़ा फैसला सुनाया है

N4N desk -एक साल पहले शराब के नशे में पोर्श कार से दो लोगों को कुचलने वाले किशोर को कोर्ट ने बालिग मानने से इनकार कर दिया। मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को बड़ी राहत देते हुए पर किशोर की तरह मुकदमा चलाने का आदेश  दिया। इस दौरान मृतका की तरफ से उस पर व्यस्क कानून के तहत केस चलाने की मांग की, लेकिन बोर्ड ने इससे इनकार करते  हुए याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि बीते साल 19  मई को 17 वर्षीय आरोपी ने बीते साल पुणे में तेज रफ्तार कार से दो लोगों को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। मंगलवार को बोर्ड ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. 

पुणे के कल्याणी नगर इलाके में आरोपी किशोर ने अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और उसकी दोस्त अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। 

पुणे पुलिस ने वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की

पुणे पुलिस ने पिछले साल आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि उसने एक जघन्य कृत्य किया था। आरोपी पक्ष की तरफ से सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई थी। 

हालांकि 25 जून, 2024 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने लड़के को रिहा करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आरोपी को सुधार गृह भेजने का आदेश अवैध था और किशोरों से संबंधित कानून का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।