Bihar News : गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास, पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा
Bettiah: पश्चिमी चंपारण के बगहा में दो साल पहले हुए एक जघन्य गैंगरेप मामले में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। बेतिया सिविल कोर्ट ने शुक्रवार, 21 जून 2025 को इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने पीड़िता को ₹5 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत आया है, जिससे त्वरित न्याय की उम्मीद जगी है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत में यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने FSL रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्य और 11 गवाहों के बयानों को गंभीरता से लिया। पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ-साथ ₹15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देगा कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को अब कानून बख्शने वाला नहीं है।" उन्होंने जोर दिया कि यह निर्णय ऐसे अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अपराधियों में डर पैदा करेगा।
यह घटना 6 जून 2023 की है जब 14 वर्षीय नाबालिग अपने मौसा के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जा रही थी। रास्ते में मझौआ और मिश्रौली के बीच कांतलाल महतो और मुन्ना कुमार नामक दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। बात-बात में मारपीट शुरू हो गई। जब नाबालिग के मौसा ने विरोध किया, तो दोनों आरोपियों ने फोन कर 6 अन्य साथियों, नरेश कुमार, रविन्द्र कुमार, जीवन शर्मा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और सरदार कुमार को बुला लिया। इसके बाद दरिंदों ने लड़की को जबरन उठा लिया और उसके मौसा को पीट-पीट कर बेहोश कर दिया। अगली सुबह, गांव वालों ने मझौआ बॉर्डर रोड के पास एक गन्ने के खेत में बच्ची को बेसुध हालत में पड़ा पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसने अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि उसे जबरन खेत में ले जाकर 8 लोगों ने बारी-बारी से रातभर दरिंदगी की।
पीड़िता के इस दर्दनाक बयान के आधार पर लौकरिया थाना कांड संख्या 53/23 दर्ज किया गया और सभी 8 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने इस फैसले को समाज के लिए एक चेतावनी बताया। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक फैसला नहीं, समाज के लिए चेतावनी है कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा ज़रूर मिलेगी और वो भी जल्द।" यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ ऐसे घिनौने अपराध करने की सोचते हैं। यह दिखाता है कि कानून ऐसे मामलों में तत्परता से काम करेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बेतिया से आशीष की रिपोर्ट