Bihar News : पांच लीटर शराब रखने के जुर्म में शख्स को मिली 7 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख रुपए लगाया जुर्माना

Bihar News : बिहार में पांच लीटर शराब रखने के जुर्म में एक शख्स को 7 साल जेल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है......पढ़िए आगे

शराब बेचने के सजा - फोटो : MANIBHUSHAN

BHAGALPUR : भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने नाथनगर थाना कांड संख्या 328/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार दिया।

अदालत ने उसे 7 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी यह मामला 20 मई 2022 का है।  जब गश्ती के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि अरविंद मंडल अपने घर से शराब की बिक्री कर रहा है। 

सूचना पर कार्रवाई करते हुए दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसके वसंतपुर दोगच्छी स्थित घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आंगन में जलावन के नीचे छिपाकर रखे गए एक सफेद प्लास्टिक डिब्बे से 5 लीटर देशी शराब बरामद की गई थी।

इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस की, जिसके आधार पर अदालत ने सख्त सजा सुनाई।  

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट