Bihar Sand News: बालू माफियाओं की खैर नहीं...जुर्माना इतना की गाड़ी-घर सब बिक जाएगा, किस जुर्म के लिए कितना फाईन...नई खबर जान लीजिए

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Bihar cabinet meeting:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है . बालू घाट पर साईनबोर्ड नहीं लगाते हैं, सीमांकन नहीं करते हैं, लाईट की व्यवस्था नहीं करते हैं, चालान से अधिक बालू लोड कराते हैं, तब बालू बंदोबस्तधारी के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा. बिना ढके बालू ढोने पर, गीला बालू का परिवहन करने पर, चालान से अधिक बालू लाने पर वाहन मालिकों को भारी जुर्माना देना होगा. 

अवैध परिवहन में लगी गाड़ियों पर जुर्माना की राशि बढ़ाई गई

खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो बालू बंदोबस्तधारी बालू घाट पर साइन बोर्ड नहीं लगाते हैं, सीमा का सीमांकन नहीं करते हैं, अन्य नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ जिलाधिकारी दंड लगाएंगे. अगर बालू बंदोबस्त बंदोबस्तधारी घाट पर साइन बोर्ड नहीं लगते हैं तब उन्हें ₹50000 का जुर्माना देना होगा. सीमांकन नहीं कराते हैं तब 5 लाख का जुर्माना होगा. पानी का छिड़काव नहीं करने पर ₹50000 का जुर्माना लगेगा. प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर भी 50000 का जुर्माना, बालू का उत्पादन और भेजने की पंजी संधारित नहीं करने पर पहली बार ₹500000 एवं दूसरी दफे से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर भी ₹50000 का जुर्माना लगेगा. 

चालान से ज्यादा बालू लोड कराया तो 10 लाख का तक जुर्माना 

बालू या लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एवं ढके हुए वाहनों से ही किया जाएगा. कोई गीला बालू वाहनों में नहीं लादा जाएगा, बिना रंग से रंगे वाहनों में बिना ढके बालू के परिवहन तथा जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ करने एवं बंद करने पर भी दंड निर्धारित किया गया है .अगर कोई गाड़ी बिना ढके हुए बालू का परिवहन करता है तब ट्रैक्टर पर ₹5000 का जुर्माना, अन्य बड़े वाहनों पर 25000 रुपए का जुर्माना लगेगा. जबकि गीला बालू का परिवहन करने पर ट्रैक्टर पर 5000 अन्य बड़े वाहनों पर ₹25000 का जुर्माना, अगर बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहनों के लिए चालान निर्गत करते हैं तब पहली बार उल्लंघन करने पर ₹100000 का फाइन देना होगा .अगर गाड़ी में जीपीएस डिवाइस से छेड़छाड़ करते हैं या बंद करते हैं तब ट्रैक्टर पर ₹20000 का फाइन, अन्य बड़े वाहनों पर ₹100000 का जुर्माना लगाया जाएगा .बंदोबस्त धारी द्वारा खनिज के अवैध परिवहन को प्रोत्साहित करने की स्थिति यानि वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू लादने की स्थिति में प्रथम बार 5 लाख रुपए प्रति गाड़ी एवं दूसरी बार ऐसा करने पर 10 लाख रुपए प्रति गाड़ी दंड अधिरोपित किया जाएगा.

खनन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है. अवैध बालू-पत्थर ढुलाई में लगे वाहनों पर अब अधिक जुर्माना लगेगा. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में 8 से 10 महीने का समय लग जाता है. कुछ मामलों में बंदोबस्त धारी द्वारा विलंब किया जाता है. नियमावली में संशोधन होने से सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी/  पदाधिकारी को प्राधिकृत कर पाएगी. इसके बाद ई-नीलामी कर बंदोबस्ती के 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू हो सकेगा. अन्य राज्यों में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार यहां भी व्यवस्था की जा रही है. इससे समय की बचत होगी . अवैध खनन एवं परिवहन को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से समन शुल्क(जुर्माना) को बढ़ाने की आवश्यकता है. अवैध खनन एवं परिवहन की स्थिति में ट्रैक्टर एवं छोटे वाहन जैसे मेटाडोर, हाफ ट्रक, फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का,नाव, 10 एवं इससे अधिक चक्का के ट्रक एवं लोडर के लिए समन शुल्क(जुर्माने की राशि) को बढ़ाया गया है .

ट्रांजिट पास लेना होगा जरूरी 

जल संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित नदियों में गाद की समस्या के निराकरण के लिए भी इस नियमावली में व्यवस्था की गई है. अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों पर निगरानी रखने एवं विनियमित करने के लिए खनिज लाने वाले सभी वाहनों को ट्रांजिट पास लिया जाना अनिवार्य किया गया है .बंदोबस्त धारी द्वारा शर्तों के उल्लंघन के लिए विशिष्ट दंड देने का प्रावधान किया गया है .निजी जमीन पर गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए साधारण मिट्टी का खनन करने पर कोई रॉयल्टी की वसूली नहीं होगी. किसानों एवं जमीन मालिकों द्वारा अपने निजी जमीन पर स्वयं के कार्य के लिए मिट्टी खनन किया जा सकेगा.

बिहार कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर लगी मुहर

कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावट (132 गांव) के 21644 घरों को सीधे ग्रिड से विद्युत्तीकरण करने हेतु “पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना” के लिए 117 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है।नये तीन आपराधिक क़ानूनों के प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन सहित अन्य उपकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख 20 हज़ार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बापू टावर के संचालन, रखरखाव एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ 63 लाख 5104 की वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार की सेवा से बर्खास्तगी के दंड को वापस लिया गया है और उन्हें सेवा में पुनः स्थापित किया गया है. सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नादरा फातिमा को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है. 

लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य निरीक्षक संवर्ग की कर्मियों के प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्त विनियमन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. मोकामा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 33 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ 25 लाख तथा अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 39 लाख 51 हजार रू प्रतिवर्ष की राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई है .

पैक्स चुनाव को लेकर सरकार ने 18 करोड़ 64 लाख ₹3000 की स्वीकृति दी है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए 6 करोड रुपए आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है .

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार धारण करने की अवधि में ₹200 प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए ₹15000 प्रति माह विशेष वेतन देने का प्रस्ताव पास हुआ है. दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधी

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