Bihar News : गोपालगंज कोर्ट ने हत्या के आरोपी पिता और दो बेटों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50-50 हज़ार रुपए का लगाया अर्थदंड
Bihar News : गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने आज हत्या के आरोपी पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हज़ार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.,,पढ़िए आगे
GOPALGANJ : जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे 16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने गोली मारकर की गई हत्या के चार वर्ष पुराने मामले में पिता तथा उसके दो बेटों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही कोर्ट ने 50 - 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।
इस संदर्भ में बताया जाता है कि 8 मई 2021 को उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में बारात आई हुई थी। इसी दौरान खाना परोसने को लेकर हुए विवाद में गांव के राजेंद्र सिंह तथा उनके तीन बेटों को गोली मार दी गई थी। गोली लगने से जख्मी राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई थी। वही इस मामले को लेकर मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने अपने ही गांव के मुद्रिका सिंह तथा उनके चार बेटों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुद्रिका सिंह तथा उनके दो बेटों राजन सिंह तथा संजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50- 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह का ट्रायल अलग कोर्ट में चल रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने हाइकोर्ट में अपील करने की बात कही है। वहीं मृतक के बेटा राहुल कुमार सिंह ने सजा सुनाने के लिए कोर्ट को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा है कि मेरे पिता का न्यायालय द्वारा आज न्याय दिया गया है। उधर सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया।
गोपालगंज से मनान अहमद की रिपोर्ट