Bihar Land Survey: भूमि सर्वेक्षण की बड़ी खबर, अब सर्वे के दौरान भू मालिकों की मौजूदगी जरुरी है या नहीं, जान लीजिए नहीं तो फंस जाएंगे

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भू-मालिकों को भूमि सर्वे के दौरान मौके पर मौजूद रहना जरुरी होगा या नहीं इसको लेकर सरकार ने बड़ी अपडेट दी है।

Bihar Land Survey
land owners - फोटो : social media

Bihar Land Survey:  बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार सर्वे के काम में भू मालिकों के आसानी के लिए अलग अलग नियम भी बना रही है। ऐसे में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। जिसके अनुसार अब सर्वे के दौरान भू मालिकों की मौजूदगी आवश्यक नहीं होगी। दरअसल, कई भू मालिक किसी अन्य राज्य में रहकर काम कर रहे हैं ऐसे में काम छोड़ कर सर्वे के लिए बिहार आना उनके लिए संभव नहीं है। जिसको देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। ऐसे में अब जमीन मालिकों की गैरमौजूदगी में भी उनकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। बस उनके एक फॉर्म भरना होगा।  

जमीन सर्वे के दौरान भू मालिकों की मौजूदगी आवश्यक नहीं 

दरअसल, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान, जमीन मालिक का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है। आप अपने किसी भरोसेमंद प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। हालांकि, आपकी उपस्थिति या आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति सर्वे कर्मचारियों को जमीन की पहचान करने में मदद करेगी। ऐसे में अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके विश्वासपात्र का सर्वे के दौरान मौजूद रहना आवश्यक है। 

आपको क्या करना है

जिसके लिए आपको स्वघोषणा प्रपत्र-2: अपनी जमीन की जानकारी भरकर अंचल कार्यालय में जमा करें या ऑनलाइन अपलोड करें। खतियान: आप स्वयं प्रपत्र-3 (1) में अपनी वंशावली तैयार कर अंचल कार्यालय में जमा करें या ऑनलाइन अपलोड करें। राजस्व रसीद की छायाप्रति भी संलग्न करें। साथ ही यदि जमीन खरीदी गई, बदली गई या दान में मिली है, तो संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति दें। यदि कोई कोर्ट का आदेश है, तो उसकी छायाप्रति भी संलग्न करें। यदि जमीन बंदोबस्त, भूदान या वासगीत के अंतर्गत आती है, तो संबंधित प्रमाणपत्र की छायाप्रति दें। यदि आप जमाबंदी रैयत हैं और जीवित हैं, तो सिर्फ स्वघोषणा (प्रपत्र-2) भरें, वंशावली की आवश्यकता नहीं है।


क्या नहीं करना है

प्रपत्र-3 (1) में वंशावली पर किसी अधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने की जरूरत नहीं है। वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। राजस्व रसीद की अपडेटेड या ऑनलाइन प्रति जरूरी नहीं है।

सहायता के लिए

वहीं यदि आपको किसी भी समस्या या शिकायत करनी हो तो आप टोल फ्री नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नबंर पर सबसे ज्यादा सवाल वंशावली, खतियान, राजस्व रसीद समेत अन्य मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। इनके समाधान के लिए विभाग के स्तर से रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी किए गए हैं। विभाग का उद्देश्य सभी लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देना है ताकि किसी भी तरह का कोई संशय न रहे।

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