Bihar Land Survey: बिहार में जमीन मापी का काम हुआ आसान,अब इस कागज के बिना भी होगा काम,सरकार ने दिया आदेश
अब जमीन की ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जमीन की जमाबंदी संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। जल्द ही वेबसाइट पर यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की ई-मापी प्रक्रिया को और सरल बनाने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने मंगलवार को विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह घोषणा की।अब भूमि की ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जमाबंदी संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक बिना जमाबंदी संख्या के भी आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा कुछ दिनों में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएंगे। यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने मंगलवार को विभाग की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इसमें ई-मापी, भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन, ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन दाखिल-खारिज और ऑनलाइन परिमार्जन के साथ-साथ अंचल निरीक्षण की व्यवस्था भी शामिल है।
अब जमीन की ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जमीन की जमाबंदी संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। जल्द ही वेबसाइट पर यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जा रहे हैं।सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि, न्यायालय के आदेश, विधि-व्यवस्था एवं लोक शिकायत में पारित आदेशों से संबंधित मामलों में भी जमीन की मापी कराई जाएगी। इन मामलों को वेबसाइट के ड्रॉपडाउन मेन्यू में जोड़ा जाएगा।
वर्तमान में जिलावार प्रति अमीन औसतन 3 मापी के मामलों का निपटारा किया जा रहा है। सचिव ने निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि की मापी के अभिलेखों को भी ऑनलाइन किया जाए और जिलावार औसत मापी मामलों में वृद्धि की जाए। समीक्षा के दौरान ई-मापी के अलावा भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन, ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन दाखिल-खारिज और ऑनलाइन परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।
यह निर्णय किसानों और आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अब उन्हें जमीन की मापी कराने के लिए अधिक परेशानी नहीं उठानी होगी।