Bihar Teacher News: ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों द्वारा दिए गये आवेदन पर शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश..जानिए उसका क्या होगा...

शिक्षा विभाग नें शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है.शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. इस बाबत शिभा विभाग प्राथमिक शिक्षा ने एक लेटर जारी किया है

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शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश- फोटो : Hiresh Kumar

Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग नें शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है.शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर पुराने आवेदनों पर विचार करने से इंकार कर दिया है. साथ हीं निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार ने पत्र जारी कर कहा है कि जो शिक्षक अपनी समस्या के कारण ट्रासफर कराना चाहते हैं वे नए सिरे से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नये सिरे से 01दिसबंर से 15 दिसबंर तक ऑनलाईन अप्लाई कर सकते हैं.

विभाग ने  शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने के बाद शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर पर विचार करने का निर्णय किया है. शिभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पूर्व से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाईन स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएँगे।

शिक्षा विभाग ने पत्र में कहा है कि विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं. ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नये सिरे से दिनांक 01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाईन समर्पित कर सकते हैं.

बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अपने स्थानांतरण को लेकर शिक्षक परेशान हैं. इसलिए हमने निर्णय लिया है कि नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहेंगे. सीएम नीतीश ने 1 लाख 14 हजार 138 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया. उन्होंने नियोजित शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहेंगे. 

एक दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ा आदेश सुनाया था. कोर्ट शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का आदेश सुनाया था. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में  शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में  स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद अब सीएम नीतीश ने कहा कि नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहेंगे.


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