Supreme Court News : बिहार में बार बार पुल गिरने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नीतीश सरकार को फटकार, जज साहब बोले-सब मिले हुए हैं...अब यहाँ होगा फैसला
Supreme Court News : बिहार में पुलों के गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाया है. जस्टिस संजय कुमार ने कहा की.....

PATNA : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बार-बार पुल गिरने की घटनाओं पर दायर जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। याचिका में राज्य में पुलों की संरचनात्मक जांच और एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने बिहार सरकार के जवाबी हलफनामे पर विचार कर यह निर्णय सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने टिप्पणी की कि तीन निर्माणाधीन पुल गिर गए और अधिकारियों को निलंबित कर पुनः बहाल कर दिया गया। सभी मिले हुए हैं।
बिहार सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि 10,000 से अधिक पुलों का निरीक्षण किया गया है और संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। सीजेआई ने कहा कि पटना हाईकोर्ट मासिक आधार पर मामले की निगरानी करेगा। याचिका जुलाई 2024 में दायर की गई थी, जब बिहार में नौ पुलों के गिरने की घटनाएं सामने आईं। इसमें पुलों की रियल-टाइम निगरानी और विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 14 मई, 2025 से सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने रजिस्ट्री को 4 हफ्ते के अंदर मामला पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार की ओर से दिए गए काउंटर पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा की हमें पता है, आपके काउंटर का पहला पन्ना हमने पढ़ा है, बिहार के पास ये स्कीम है, वो स्कीम है। उन्होंने आगे कहा कि बेंच ने राज्य सरकार का जवाब पढ़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच की डिटेल्स भी हाईकोर्ट को भेजी जा रही हैं, जिसमें राज्य सरकार ने बताया है कि वो इस मामले में क्या कर रहे हैं।