Bihar Property law: बिहार के मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर,अब नहीं बेच सकते अपना मकान,यह कागज रखना जरूरी..नया नियम होगा लागू....
पटना नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों पर सख्ती दिखाते हुए खरीद-बिक्री के लिए कर रसीद अनिवार्य कर दी है। इस कदम से न केवल कर वसूली में सुधार होगा, बल्कि नगर निगम की सेवाओं में भी पारदर्शिता आएगी।
Bihar Property law: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) न चुकाने वाले घर, मकान, और संस्थानों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए नगर निगम ने नगर विकास विभाग और मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र भेजा है।
खरीद-बिक्री के लिए कर रसीद जरूरी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मकान, फ्लैट, भूखंड, और अन्य आवासीय संपत्तियों की खरीद-बिक्री के दौरान संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। बिना रसीद के खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
संपत्ति कर भुगतान के विकल्प
नगर निगम ने संपत्ति कर भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
ऑनलाइन भुगतान:
निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in से घर बैठे भुगतान किया जा सकता है।
निगम मुख्यालय और अंचल कार्यालय:
इन स्थानों पर जाकर भुगतान किया जा सकता है।
विशेष काउंटर:
आयकर गोलंबर के पास विशेष काउंटर स्थापित किया गया है।
मोबाइल भुगतान:
वॉर्ड टीमों के पास पीओएस मशीन या क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा है।
यूपीआई ऐप्स:
पेटीएम, फोनपे, जीपे और अन्य यूपीआई सेवाओं का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।
नए नियम से होगा अनुशासन
इस नए नियम के लागू होने से संपत्ति कर वसूली में तेजी आएगी और नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।