Bihar Teacher Transfer : बिहार में शिक्षकों का तबादला हुआ शुरु, पहली बार 35 विशिष्ठ शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, 3 का आवेदन रद्द, 9 टीचर्स के आवेदन पर होगा विचार
Bihar Teacher Transfer : बिहार में पहली बार विशिष्ठ शिक्षकों को ट्रांसफर हुआ है। 35 विशिष्ठ शिक्षकों का तबादला पहले चरण में हुआ है। 3 टीचरों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। वहीं 9 शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया जा रहा है। पहले चरण में कैंसर से पीड़ित
Bihar Teacher Transfer : बिहार के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरु हो गई है। पहले फेज में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ है। दरअसल, विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21.11.2024 तथा शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21.11.2024 के संदर्भ में विशेष परिस्थितियों से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जारी की गई थी। निर्धारित समय सीमा में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए।
1. प्राप्त आवेदन और उनकी प्रक्रिया
विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 03.01.2025 के तहत प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण/पदस्थापन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अभ्यावेदनों की जाँच हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई।
2. प्रथम चरण: गंभीर बीमारियों पर आधारित आवेदन
प्रथम चरण में गंभीर बीमारियों (जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर) के आधार पर स्थानांतरण हेतु 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इसमें शामिल हैं:
नियमित शिक्षक: 47
विद्यालय अध्यापक: 260
नियोजित शिक्षक: 452
इनमें अंतर जिला स्थानांतरण और जिला के अंदर स्थानांतरण दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं।
3. नियमित शिक्षकों के आवेदन
47 नियमित शिक्षकों के आवेदन की जाँच विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 03.01.2025 के तहत की गई।
स्वीकृति योग्य आवेदन: 35
अस्वीकृत आवेदन: 3 (दस्तावेज संलग्न नहीं थे)
अन्य श्रेणी के आवेदन: 9 (संबंधित श्रेणी में पुनर्विचार हेतु रखा गया)।
4. स्वीकृत आवेदनों पर निर्णय
स्वीकृत 35 आवेदनों के लिए स्थानांतरण/पदस्थापन निम्न शर्तों के तहत किया गया:
(i) अंतर जिला स्थानांतरण में संबंधित शिक्षक को स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा।
(ii) स्थानांतरण आदेश एक कार्यदिवस के भीतर जारी किया जाएगा। शिक्षक को 7 कार्यदिवस के भीतर स्थानांतरित जिले में योगदान देना होगा।
(iii) स्थानांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक पर कोई आरोप लंबित न हो और उनके वेतन व अन्य दायित्वों का निपटारा हो।
(iv) अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से होगा।
(v) जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
5. आदेश की प्रक्रिया
स्थानांतरित शिक्षक के पदस्थापन का आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के बाद पुनः अपलोड किया जाएगा। यह आदेश संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य अधिकारियों के लिए सुलभ होगा।
इन शिक्षकों का हुआ तबादला
इनका आवेदन रद्द
9 शिक्षकों के आवेदन पर होगा विचार
पटना से अभिजीत की रिपोर्ट