Anant Singh: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, वायरल वीडियो केस में 15 जून को होगी अहम सुनवाई

Anant Singh: बिहार की चर्चित कानूनी लड़ाइयों में शामिल मोकामा के बाहुबली विधायकअनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंहको फिलहाल अदालत से राहत मिली है।

अनंत सिंह और गुंजन सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत- फोटो : reporter

Anant Singh: बिहार की चर्चित कानूनी लड़ाइयों में शामिल मोकामा के बाहुबली विधायकअनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंहको फिलहाल अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों आरोपितों समेत अन्य नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

यह मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान हथियारों का प्रदर्शन किया गया और कथित तौर पर अश्लील गानों का प्रसारण हुआ। 2 मई को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया था और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह सहित कई लोगों को आरोपी बनाया था।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच बाद में अपराध जांच विभाग को सौंप दी गई। तब से इस पूरे प्रकरण की जांच और कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है।सुनवाई के दौरान अनंत सिंह की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष जिस वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का हवाला दे रहा है, वह रिपोर्ट अब तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। बचाव पक्ष ने जांच की प्रगति और उपलब्ध साक्ष्यों पर भी सवाल उठाए।

वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में बिहार सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए जाएंगे और फोरेंसिक जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख तय करते हुए सभी आरोपितों को मिली अंतरिम राहत को यथावत बनाए रखा।फिलहाल इस आदेश के बाद अनंत सिंह और गुंजन सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि मामला अभी निर्णायक मोड़ से दूर है। अब 15 जून की सुनवाई में फोरेंसिक रिपोर्ट, जांच की स्थिति और सरकार के रुख के आधार पर आगे की कानूनी दिशा तय होगी। राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है।

रिपोर्ट- नमोनारायण मिश्रा