Bihar News : गोपालगंज में खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर नगर परिषद का चला बुलडोजर, 60 दुकानें हटाईं, 25 हजार रूपये वसूला जुर्माना

Bihar News : गोपालगंज नगर परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख इलाकों में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के तहत करीब 60 दुकानों को पूरी तरह से हटा दिया गया....पढ़िए आगे

नगर परिषद का चला बुलडोजर - फोटो : NAMO NARAYAN

GOPALGANJ : गोपालगंज नगर परिषद ने खुले में बिना लाइसेंस मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी के साथ अभियान चलाकर जादोपुर चौक, बंजारी मोड़, जादोपुर रोड और हजियापुर समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया। इस दौरान करीब 60 दुकानों को हटाया गया और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि अब बिना वैध लाइसेंस और खुले में मांस-मछली की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में जेसीबी मशीन और नगर परिषद की टीम ने सड़क किनारे खुले में संचालित मांस, मछली और मुर्गा की दुकानों को हटाया। कार्रवाई जादोपुर चौक, बंजारी मोड़, जादोपुर रोड और हजियापुर सहित कई प्रमुख स्थानों पर की गई। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर कारोबार कर रहे दुकानदारों को हटाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार और विभागीय आदेश के अनुसार खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही बिना वैध लाइसेंस के इस तरह का कारोबार भी नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से पिछले एक सप्ताह से लगातार माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि खुले में और बिना लाइसेंस कारोबार बंद करें, लेकिन कई दुकानदारों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद मजबूर होकर यह कार्रवाई की गई।

नगर परिषद के अनुसार अभियान के दौरान मांस, मछली और मुर्गा बेचने वाली करीब 60 दुकानों को हटाया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से लगभग 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा बिना लाइसेंस या खुले में बिक्री करते हुए पकड़े गए तो जुर्माने की राशि दोगुनी या तिगुनी की जा सकती है। इसके अलावा उनका सामान भी जब्त किया जाएगा और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। नगर परिषद ने सभी मांस, मछली और मुर्गा विक्रेताओं से अपील की है कि वे पहले वैध लाइसेंस प्राप्त करें और निर्धारित मानकों के अनुसार ही दुकान का संचालन करें। प्रशासन का कहना है कि शहर में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

नमो नारायण की रिपोर्ट