Bihar News : बिहार सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं किया डेढ़ करोड़ रूपये का भुगतान, कोर्ट ने कार्यालय और जमीन की कुर्की जब्ती का दिया आदेश

Bihar News : बिहार में कोर्ट ने सरकारी कार्यालय और जमीन की कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है.ढोल नगाड़ा बजाकर कुर्की जब्ती के आदेश की कार्रवाई शुरू की गयी है......पढ़िए आगे

कुर्की जब्ती का आदेश - फोटो : DEVBRAT

KAIMUR : जिले के मोहनिया में जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर सोमवार को विभाग ने कुर्की का नोटिस चिपकाया है। बता दे कि यह कार्रवाई सिविल कोर्ट मोहनिया की आदेश पर ढोल नगाड़ा बजाकर की गई। बड़ी बात यह है की कुर्की की कार्रवाई हो रही थी। इसी दौरान सूचना फैलते ही स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला सन 1992 का है। मेसर्स शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का 28 लाख रुपए का बकाया था। बार-बार मांग के बावजूद भी भुगतान नहीं होने पर कंपनी ने व्यवहार न्यायालय भभुआ में मामला दायर किया। 

कोर्ट के आदेश के बावजूद राशि अदा नहीं की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मोहनिया सिविल कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने 28 लाख पर प्रतिवर्ष 16% ब्याज जोड़ते हुए कुल लगभग डेढ़ करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दे दिया। 

हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जमा नहीं किया गया। तो कोर्ट ने विभाग के कार्यालय और उसमें 3.75 एकड़ जमीन की नीलामी पर आदेश जारी कर दिया। जमीन की नापी कर विभाग को नोटिस के प्रति भी सौंप दी गई है। 

कैमूर से देवब्रत की रिपोर्ट