Bihar Crime -डेढ साल की सुनवाई के बाद हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, रंगदारी नहीं देने पर युवक के सिर में मारी थी गोली

Bihar Crime - रंगदारी नहीं देने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2023 का बताया गया है।

Bihar Crime -डेढ साल की सुनवाई के बाद हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, रंगदारी नहीं देने पर युवक के सिर में मारी थी गोली
हत्या के आरोप में मिली उम्र कैद की सजा- फोटो : MD. IMTIYAZ KHAN

Munger - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवाल दत्ता की कोर्ट ने 25 माह पूर्व सिंधिया गांव के सुमन के हत्या मामले मे त्वरित विचारण करते हुए दोषी  रुपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 274/2023  में सजा के बिन्दुओं पर बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद नया रामनगर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव के स्व० जालो यादव के पुत्र रुपेश यादव को सुमन की हत्या करने के मामले मे आजीवन कारावास एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं में 3 वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ -साथ चलेंगी। इसके आलावा न्यायालय ने 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। 

न्यायालय ने बीते 17 अप्रैल को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था । जिस के बाद अभियुक्त को पुनः भागलपुर  जेल भेज दिया गया । सुरक्षा के मद्देनजर अभियुक्त को पूर्व में भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। अपर लोक अभियोजक मो.शहजादा ने घटना के संबंध में बताया कि 4 अप्रैल 2023 को सिंधिया गांव के अरविंद कुमार अपने दो पुत्रों कर्ण कुमार एवं सुमन कुमार के साथ घर से  गेहूं का थेसर से दौनी कराने आये। 

इसी दौरान अभियुक्त रुपेश यादव अपने सहयोगी  छोटू साह के साथ पिस्टल लहराते हुए आयें और सूचक अरविंद कुमार पर फायरिंग किया और  दस लाख  रुपये रंगदारी मांगी।विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके छोटे पुत्र सुमन कुमार को अपने साथ जबरन ले गया और लगभग एक सौ मीटर के दूरी पर ले जाने के बाद अभियुक्त रुपेश कुमार यादव ने सुमन के सिर में गोली मार दिया । घटना स्थल पर सुमन की मौत हो गई और हत्यारे वहां से फरार हो गए थे ।

मो. इम्तियाज खान की रिपोर्ट

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