bihar ias officers news - बिहार के IAS अफसरों को 31 जनवरी तक करना होगा यह काम, वर्ना करियर में होगा बड़ा नुकसान, सरकार ने जारी किया कड़ा निर्देश
bihar ias officers news - बिहार के IAS अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें 31 जनवरी तक ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है।
Patna - बिहार सरकार ने राज्य संवर्ग (Bihar Cadre) के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा (Immovable Property Return - IPR) जमा करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी ।
ऑनलाइन जमा करना होगा ब्यौरा
सरकार के विशेष सचिव संजय कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को 'स्पैरो' (SPARROW) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विवरणी जमा करनी होगी । यह ब्यौरा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि का होगा और इसे 1 जनवरी 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाना है । इस प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य है ।
प्रमोशन पर पड़ सकता है असर
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि समय पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों को करियर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पत्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि समय सीमा के भीतर आईपीआर (IPR) दाखिल करना अनिवार्य है ।
नियमों के मुताबिक, "सेवा के किसी सदस्य को वेतन मैट्रिक्स के अगले स्तर में नियुक्ति (प्रमोशन) के लिए तभी विचार किया जाएगा, जब उसने पिछले वर्ष का अचल संपत्ति विवरण निर्धारित समय सीमा (31 जनवरी) के भीतर दाखिल किया हो" । इसके अलावा, समय पर जानकारी नहीं देने को दुराचार माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जा सकती है ।
तकनीकी सहायता उपलब्ध
अधिकारियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या न हो, इसके लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक हेल्प डेस्क ईमेल (support-sparrow@nic.in) भी जारी किया गया है । सभी अधिकारियों को इसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को भी रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध करानी होगी ।
महत्वपूर्ण तारीखें:
जमा करने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026
विवरण की अवधि: 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025
- माध्यम: स्पैरो (SPARROW) पोर्टल (ऑनलाइन)