Bihar land mutaion - बिना दस्तावेज वाले सरकारी जमीन को लेकर सरकार ने निकाल लिया फार्मूला, विभाग के एसीएस ने सभी जिलों को जारी किया यह आदेश
Bihar land mutaion - बिहार में बिना दस्तावेज वाले सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया है। जिसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है।
Patna - बिहार में कई ऐसी सरकारी जमीन है, जिसके कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसी जमीन के लिए भू-सुधार एवं राजस्व विभाग ने नया नियम बनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिना कागजात वाले सरकारी जमीन का स्वामित्व तय करने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। जिसको लेकर उन्होंने सभी जिलों को लेटर जारी किया है।
मुख्यालय के सभी विभागीय प्रधानों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि अनिवार्य रूप से सभी विभागीय जमीन की जमाबंदी कायम कराएं।
सीओ से जमीन की कराएं मापी
ऐसे विभाग जिनके पास जमीन के अंतरण का दस्तावेज नहीं है, वे सबसे पहले अंचलाधिकारी के पास आवेदन देकर अपने कब्जे की जमीन की सरकारी अमीन से मापी करा लें। इससे पहले कब्जे की जमीन चिह्नित कर लें।
दाखिल खारिज पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन
कब्जा प्रमाणित करने वाले उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस किस्म की जमीन की जमाबंदी कायम करने की प्रक्रिया शुरू करें। इन साक्ष्यों के साथ सरकारी भूमि दाखिल-खारिज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसे मामलों में संस्थान के प्रमुख को एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।
क्या लिखना होगा शपथ पत्र में
शपथ पत्र में लिखा जाएगा कि संस्थान की पूर्ण जमीन की मापी करा ली गई है। संस्थान के किसी भी भूखंड पर अतिक्रमण नहीं है। यह पत्र सरकारी जमीन के सत्यापन के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा है।