Bihar News: एक्शन में नीतीश सरकार, लाया ऐसा कानून जिसे तोड़ा तो जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना भी, जान लें पूरा डिटेल
Bihar News: बिहार सरकार सरकारी जमीन या आवास पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिससे अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जा करने वालों को जेल भी हो सकती है।
Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार ने अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ एक्शन में है। सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू कर दिया है। अब इस कानून को तोड़ने वालों पर ना सिर्फ जुर्माना लगेगी बल्कि जेल भी जा सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार अवैध कब्जा करने वालों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पहले नोटिस दी जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी।
बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू
दरअसल, बिहार सरकार ने सरकारी जमीन या आवास पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। नीतीश सरकार ने पहले इस कानून को मंत्रिमंडल से पारित किया। फिर विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है।
1956 में बना था पहला कानून, अब किया गया संशोधन
पहले बिहार सरकारी परिसर अधिनियम 1956 में इस तरह के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई संशोधन किए गए थे। हालांकि, बदलते समय के साथ सरकारी आवास, परिसर और जमीन पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति बढ़ती गई, लेकिन पुराने कानून में इसके लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए नए अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिससे अवैध कब्जे को रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए जा सकें।
सरकार उठाएगी सख्त कदम
भवन निर्माण विभाग के अनुसार, सरकारी मकान, भवन और जमीन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। कई मामलों में आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद भी लोग अवैध रूप से कब्जा बनाए रखते हैं और समय पर किराया भी जमा नहीं करते। अब ऐसे मामलों में सरकार सख्ती से निपटेगी।
पहले मिलेगा नोटिस, फिर होगी कार्रवाई
अगर किसी सरकारी परिसर या जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना मिलती है, तो संबंधित विभाग पहले कब्जाधारी को नोटिस जारी करेगा और जवाब तलब करेगा। उसे निर्धारित समय के भीतर आवास या जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा। यदि नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया जाता, तो आरोपी को छह महीने तक की साधारण कारावास और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर जेल और जुर्माने, दोनों की सजा भी दी जा सकेगी।