Patna High Court : आम उत्पादकों से जुड़े मामले में पटना हाई कोर्ट को बिहार सरकार ने दिया जवाब, जानिए क्या है मामला
Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के आम उत्पादकों को उनके फसल का सही कीमत नहीं मिलने और विदेशों में इसके निर्यात के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की।

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के आम उत्पादकों को उनके फसल का सही कीमत नहीं मिलने और विदेशों में इसके निर्यात के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने आत्मबोध की जनहित याचिका पर सुनवाई की।राज्य सरकार की ओर से हलफ़नामा दायर कर जवाब दिया गया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 मई,2025 को की जाएगी।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब का उत्तर देने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डा. मौर्य विजय चंद्र ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने फरवरी,2023 में जिन बिन्दुओं पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी,उन पर राज्य सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर आम का उत्पादन होता है।आम उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ।राज्य सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में उत्तम श्रेणी का आम का उत्पादन होता है, लेकिन उन्हें लागत भी मिलना मुश्किल होता है।उन्होंने बताया कि इन आमों को विदेशों में निर्यात के लिए आधारभूत संरचना का काफी अभाव है ।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि आम को राज्य और विदेशों में भेजने की व्यवस्था की जाये,तो आम उत्पादकों को न केवल आम का अच्छा मूल्य मिलेगा,बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित किया जा सकता है।
केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से ही इन आम उत्पादकों के आय में वृद्धि होगी,बल्कि अच्छे श्रेणी के आम का उत्पादन होगा।सरकार की सहायता से ही आम उत्पादकों को न सिर्फ अच्छे श्रेणी का आम उत्पादन होगा,बल्कि उनकी आय में भी काफी वृद्धि होगी।इस मामलें पर अगली सुनवाई 9मई, 2025को की जाएगी।