Patna highcourt - आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई पूरी, अब इस तारीख को होगा फैसला
Patna highcourt - Rjd के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई फिर पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में कोर्ट ने नई तारीख दी है।

Patna - पटना हाईकोर्ट में पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के साथ इस कांड के पांच अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई 5 मई,2025 को होगी।जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ द्वारा राजवल्लभ यादव , समेत सुलेखा देवी , राधा देवी , संदीप सुमन , टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की।
इस मामलें में राजवल्लभ यादव, सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा, जबकि शेष तीन अपीलार्थी को 10 वर्षों की सजा निचली अदालत से मिली है। कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष प्रस्तुत करने के अधिवक्ता अनुकृति जयपुरियार को एमिकस क्यूरी पिछली सुनवाई में नियुक्त किया था।वे पीड़िता की ओर से उन्होंने आज तथ्यों को प्रस्तुत किया,लेकिन उनकी बहस अभी पूरी नहीं हुई।
आजीवन कारावास के सजायाफ़्ता अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पिछली सुनवाई में पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।उन्होंने अपनी बहस पूरी कर ली थी। कोर्ट में इन अपीलों पर सुनवाई 5 मई, 2025 को जारी रहेगी।
गौरतलब हैं कि नवादा की एक अदालत ने 15 दिसंबर,2018 को राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया था।