Bihar News: बिहार में अपार्टमेंट के सभी फ्लैट की जमाबंदी को लेकर नई नियमावली, जानिए नए नियम में क्या क्या है खास
Bihar News: बिहार में अपार्टमेंट के सभी फ्लैट की जमाबंदी को लेकर नई नियमावली जल्द ही लागू होने वाली है। नए नियमावली में कई प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि नए फ्लैट की जमाबंदी को लेकर एक साल से रोक लगी हुई है।
Bihar News: बिहार में अपार्टमेंट के नए फ्लैट की जमाबंदी को लेकर एक साल से रोक लग रखी है। इसके चलते नए फ्लैट खरीदने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सभी अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। नए फ्लैट की खरीदारी के लिए अंचल कार्यालय नई नियमावली लागू होने तक इंतजार करने की बात कह रहे हैं। जानकारी अनुसार राजस्व विभाग ने अपार्टमेंट फ्लैट की जमाबंदी को लेकर नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है।
सभी फ्लैटों के लिए एक जमाबंदी
इस नियमावली में प्रावधान किया गया है कि किसी नए अपार्टमेंट के सभी फ्लैट की जमाबंदी अब एक साथ की जाएगी। हालांकि, यह प्रारूप पिछले तीन महीनों से विभागीय मंत्री की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। मंत्री की सहमति मिलते ही नियमावली लागू की जाएगी और इसके बाद फ्लैट की जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
विभागीय मंत्री की स्वीकृति का इंतजार
विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 और 2012 के तहत रैयतों या भू-धारियों के आवेदन पर अंचल स्तर पर जमाबंदी और दाखिल-खारिज की कार्रवाई होती है। लेकिन विभाग को यह जानकारी मिल रही है कि कुछ अंचल कार्यालयों ने अपार्टमेंट निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि का दाखिल-खारिज फ्लैटधारियों के नाम पर कर दिया है, जबकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान न नियम में है और न ही विभागीय सॉफ्टवेयर में।
कैसे तैयार हुआ है नियमावली
राजस्व विभाग का मानना है कि निबंधन के समय अपार्टमेंट के आवंटित फ्लैट के हिस्से का भूखंड भी दर्ज होता है। ऐसे में फ्लैटधारियों का एकल दाखिल-खारिज भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा कर सकता है। जिससे फ्लैटधारियों के हित प्रभावित होने की आशंका है। इसी को देखते हुए नई नियमावली तैयार की गई है। इसे बनाने से पहले बिल्डर एसोसिएशन और रेरा के साथ भी विमर्श किया गया है।
नई नियमावली के प्रमुख प्रावधान
किसी भूखंड पर बने अपार्टमेंट में फ्लैटों की संख्या के अनुपात में फ्लैटधारियों को जमीन का हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। जमीन की जमाबंदी बिल्डर, जमीन मालिक या सोसाइटी के नाम पर होगी, जिसमें फ्लैटधारियों को मिलने वाले हिस्से और उसकी चौहद्दी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। यदि कोई फ्लैटधारी अपने फ्लैट की बिक्री करता है, तो नए मालिक का नाम स्वतः उसमें शामिल किया जाएगा। वहीं, यदि सभी फ्लैट नहीं बिकते हैं तो शेष जमीन का हिस्सा बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर रहेगा। विभाग का कहना है कि मंत्री की मंजूरी मिलते ही नियमावली लागू कर दी जाएगी, जिससे अपार्टमेंट फ्लैट की जमाबंदी को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म हो सकेगी।