चार सप्ताह में डीएलएड का मार्कशीट जारी करें, बीपीएससी टीआरई पास करने के बाद ज्वाइनिंग से वंचित महिला अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से मिला न्याय
Patna - पटना हाईकोर्ट ने आवेदिका को चार सप्ताह के भीतर डी.एल.एड के अंक-पत्र और प्रमाण पत्र जारी करने और स्कूल के हेड मास्टर को शिक्षक के पद पर योगदान कराने का आदेश दिया है।जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने सीमा कुमारी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने विज्ञापन संख्या 26/2023 जारी कर प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) में स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की थी। विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि जो उम्मीदवार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदिका डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड) परीक्षा में शामिल होने के नाते इस पद के लिए आवेदन किया था। एडमिट कार्ड मिलने के बाद परीक्षा में शामिल हुई और अंत में बीपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित की गई।
लेकिन डी.एल.एड परीक्षा के परिणाम में उसके किसी भी विषय में व्यावहारिक अंक नहीं दिए गए थे, जिसके कारण वह परीक्षा के लिए योग्य नहीं हो सकी।
मुंगेर के जिला शिक्षा अधिकारी ने आवेदिका को काउंसलिंग अभिविन्यास पत्र जारी किया और अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी किया। गया।उसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था बांका भेजा गया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उसे मध्य विद्यालय, एससी टोला गौरा नामक विद्यालय आवंटित किया गया।
विद्यालय में नहीं कर योगदान
जब योगदान देने विद्यालय गई, तब प्रधानाध्यापक ने उसकी ज्वाइनिंग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहा गया कि डी.एल.एड की सभी व्यावहारिक परीक्षाओं में अनुपस्थित थी। जबकि सुधार के लिए आवेदिका ने एक आवेदन दिया।जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया। कोर्ट को बताया गया कि सत्र 2021-2023 के लिए डी.एल.एड. की अभ्यर्थी थी।
बोर्ड में उपलब्ध प्रासंगिक अभिलेखों से पता चलता है कि आवेदिका जज्बा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, खिजरसराय, गया से डी.एल.एड. की छात्रा थी।