Patna highcourt - पटना के सुभाष पार्क को बंद रखने और आसपास फैली गंदगी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम के बड़े अधिकारी को हाजिर होने का आदेश
Patna highcourt -पटना के नेताजी सुभाष चौक को बंद रखने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने मामले में नगर निगम के बड़े अधिकारी को हाजिर होने के लिए कहा है।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने सुभाष पार्क को बंद रखने और उसके आस पास व्याप्त गंदगी पर नाराजगी जताते हुए पटना नगर निगम के उच्च अधिकारी को कोर्ट में अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है । साथ ही कोर्ट के आदेश की खुले आम अवेहलना करने के मामले में राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विभूति कुमार भी अवमानना मामले में हाई कोर्ट तलब किए गए हैं ।
जस्टिस राजीव रॉय ने पटना जिला सुधार समिति की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया ।
गौरतलब हैं कि जस्टिस राजीव राय ने इसी मामले में 25 जुलाई,2025 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि राज्य के नागरिक क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजानिक पार्क को सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक नागरिकों,खासकर ,वृद्धजनों , महिलाएं और बच्चों के लिए खोला जाना चाहिए ।
साथ ही हाई कोर्ट का यह भी निर्देश था कि उन तमाम पार्कों में पेयजल की उपलब्धता,प्रसाधन की सुविधा व साफ सफाई की व्यवस्स्था बनाये रखने का उपाय होने चाहिए । कोर्ट ने पार्कों को हरा भरा रखने और उसके आसपास गंदगी वो अतिक्रमण को दूर करने का भी सख्त निर्देश था ।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार ने वीडियो के जरिए कोर्ट को दर्शाया कि गांधी मैदान के निकट नेताजी सुभाष पार्क की दिवालों पर लोग पेशाब करते हैं । आस पास गंदगी व्याप्त है और कुछ खाने का ठेला लगा कर पार्क की चहारदीवारी को गंदा कर रहे हैं ।
जस्टिस राय ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्क संचालन करने वाले इतने असंवेदनशील कैसे हैं? उस पार्क की चहारदीवारी पर पेशाब किया जाता है ,जो नेताजी सुभाष बोस को समर्पित है , जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्वयं को बलिदान दिया।
कोर्ट ने पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक अधिकारी को सोमवार 25अगस्त, 2025 को उपस्थित होने का निर्देश दिया ।