Pappu Yadav Security: पप्पू यादव की वाई प्लस सुरक्षा बहाल, हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- कानून और प्रक्रिया के तहत हों कार्यपालिका के फैसले
Pappu Yadav Security:पटना हाईकोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उनकी सुरक्षा घटाकर डाउनग्रेड कर दी गई थी।
Pappu Yadav Security:पटना हाईकोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उनकी सुरक्षा घटाकर डाउनग्रेड कर दी गई थी। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि किसी भी नागरिक, खासकर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से जुड़ा फैसला कानून और तय प्रक्रिया के मुताबिक ही होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं।
जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पप्पू यादव की “वाई प्लस” सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने अहम टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा कम करने से पहले कोई ठोस और वस्तुनिष्ठ खतरा आकलन पेश नहीं कर सकी। ऐसे में सुरक्षा घटाने का आदेश न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं पाया।
दरअसल, बिहार सरकार द्वारा सांसद की सुरक्षा श्रेणी कम किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क अरोड़ा ने दलील दी कि यह मामला सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार देता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पप्पू यादव को लगातार खतरे मिलते रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा कम करना उनकी जान को जोखिम में डालने जैसा है।
वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता किंकर कुमार ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया था। हालांकि अदालत सरकार की दलीलों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आई।
हाईकोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में भी बेहद अहम माना जा रहा है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने साफ संकेत दिया है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में सरकार को पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना होगा। फैसले के बाद पप्पू यादव समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि राजनीतिक हलकों में इस आदेश को बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।