खुशी अपहरण कांड पर हाईकोर्ट सख्त, CBI से मांगा कार्रवाई का पूरा हिसाब, दो हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने मुज़फ्फरपुर के चर्चित खुशी अपहरण कांड में सीबीआई को अब तक इस मामलें में की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का आदेश दिया है।

खुशी अपहरण कांड पर हाईकोर्ट सख्त- फोटो : social Media

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने मुज़फ्फरपुर के चर्चित खुशी अपहरण कांड में सीबीआई को अब तक इस मामलें में की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का आदेश दिया है।जस्टिस अरुण कुमार झा ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की।इस मामलें की  सुनवाई पुनः दो सप्ताह बाद की जाएगी।

इस मामलें में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार ने दायर की है। उन्होंने बताया कि  पटना हाईकोर्ट मुज़फ्फरपुर की छह वर्षीय बच्ची खुशी के अपहरण के मामलें की जांच का जिम्मा 2022 में सौंपा था।

इसके बाबजूद सीबीआई ने पंद्रह दिनों बाद इस मामलें मे 20 दिसंबर,2022 को प्राथमिकी दर्ज किया।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 42 दिनों बाद सीबीआई के अधिवक्ता ने खुशी अपहरण कांड का रिकॉर्ड पूर्व न्यायिक पदाधिकारी  के यहाँ स्पेशल कोर्ट मे लाने की प्रार्थना की।

प्राथमिकी के लगभग एक साल बाद अनुसन्धानकर्ता ने पॉलिग्राफी कराने का आदेश कोर्ट से मांगा ।सीबीआई ने अभी तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी जांच नहीं की है।इसमें स्पष्ट बोला गया था कि खुशी पटना से मुज़फ्फरपुर में है।दो लाख  रुपया खर्च करने से पता चल सकता है।सीबीआई ने मार्च,2023, में  सार्वजानिक रूप से अपील की थी कि खुशी को खोजने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा।इसके बाद से ये मामला  विशेष अदालत,मुज़फ्फरपुर में लंबित है। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार ने कोर्ट को अवगत कराया कि  5 दिसम्बर,  2022 के आदेश में कोर्ट ने साफ कहा था कि सीबीआई के समक्ष जितने मामलें है,उसमें खुशी अपहरण कांड का जांच प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।एसएसपी,मुज़फ्फरपुर को आदेश दिया गया कि जांच में विलम्ब करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये,लेकिन उन्होंने अब। तक कुछ नहीं किया।