Bihar Transport News : आपके भी गाड़ी का कट गया चालान तो न हो परेशान, सरकार दे रही जुर्माने के माफ़ी की सुविधा, ऐसे करें आवेदन
Bihar Transport News : आपके गाड़ी का भी कैमरे की वजह से चालान कट गया तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. सरकार जुर्माने की राशि की माफ़ी की सुविधा दे रही है....जानिए प्रोसेस
PATNA : राज्य में ट्रैफिक कैमरों के जरिए कटे चालानों में सुधार के लिए परिवहन विभाग सुविधा दे रहा है। वाहन स्वामी चालान माफी के लिए संबंधित जिले के यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं। विभाग के अनुसार, ट्रैफिक कैमरा वाले जिलों से रोजाना 50 से अधिक आवेदन मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। इनमें से 10% से ज्यादा आवेदन दस्तावेजों में कमी या गलतियों के कारण खारिज हो जाते हैं। सबसे अधिक आवेदन हेलमेट न पहनने से संबंधित चालानों के लिए आते हैं।
यातायात थाने में आवेदन की सुविधा
गलत चालान निरस्त कराने के लिए संबंधित जिले के यातायात थाने में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। इसमें वाहन मालिक को चालान निरस्तीकरण का वैध कारण बताते हुए आवेदन देना होता है। साथ ही वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), चालान की साफ फोटोकॉपी, चालान में दर्ज वाहन का फोटो और निजी वाहन का रंगीन फोटो (आगे और पीछे) जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद यातायात थाना अधिकारी फॉर्म-बी भरकर चालान निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं।
आवेदन के लिए 90 दिनों की समय सीमा
नियमों के तहत, गलत चालान कटने के 90 दिनों के भीतर और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित चालान के लिए 15 दिनों के भीतर डीएल की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करना होता है।
ट्रैफिक पुलिस को अधिकार
ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट, सीटबेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गलत लेन में ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बीमा की अवधि समाप्त होने जैसे उल्लंघनों पर चालान काटने का अधिकार है।