Bihar News : बिहार में भू माफिया ने बेच दी वन विभाग की 80 एकड़ जमीन, पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, चार सप्ताह में मांगी एक्शन रिपोर्ट

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने गया जिले (गयाजी) में वन विभाग की करीब 80 एकड़ आरक्षित भूमि को अवैध रूप से बेचे जाने और उस पर अतिक्रमण किए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है।

वन विभाग की बेच दी जमीन - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गयाजी वन विभाग के करीब 80 एकड़ भूमि को बेचे जाने के मामले को काफी गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस मामलें पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि  का रजिस्ट्री हो गया और अधिकारियों को पता नहीं चला।

एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विकाश खन्ना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मौजा माहपुर आमस थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग का करीब 80 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री अवैध रूप से फर्जी कागजात के आधार पर की गई हैं। उनका कहना था कि प्रतिवादी संख्या 6 से 14 ने वन विभाग के भूमि पर फर्जी कागजात के आधार पर अतिक्रमण किये हुये हैं।

उन्होंने राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रतिवादी संख्या 6 से 14 को बिहार राज्य की वन आरक्षित भूमि पर कब्जा करने में सहायता करने वाले सम्बंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की। उनका कहना था कि इस बात की सूचना मुख्य सचिव सहित कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दी गई। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं।

वही महाधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इसे काफी गम्भीरता से लिया है। डीएम और एसपी को पूरे मुद्दे को देख कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने उनकी ओर से दी गई जानकारी के बाद इस केस की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टालते हुए कहा कि अगली तिथि पर की गई कार्रवाई का  प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।