Khan Sir: खान सर की राहत पर फिर लगा ब्रेक, दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर फैसला टला, अदालत ने तलब किया आपराधिक रिकॉर्ड

Khan Sir: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका।...

खान सर की राहत पर फिर लगा ब्रेक- फोटो : social Media

Khan Sir: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना, लेकिन अंतिम आदेश सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे तय कर दी।

करीब 40 मिनट तक चली बहस में शिकायतकर्ता रोशन आनंद और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। सुनवाई के दौरान जिला जज रूपेश देव ने मामले के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया। अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष की मांग पर फैजल खान उर्फ खान सर के कथित पुराने आपराधिक इतिहास से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित रिकॉर्ड हर हाल में आज ही प्रस्तुत किया जाए, ताकि मामले की समुचित पड़ताल की जा सके।

सुनवाई के दौरान जिला जज ने यह भी टिप्पणी की कि यह मुकदमा लंबे समय से लंबित है और अब इसका जल्द निपटारा होना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में उपलब्ध अभिलेखों और दलीलों के आधार पर जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया जा सकता है।

अब सभी की निगाहें बुधवार सुबह 10:30 बजे होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। फिलहाल अदालत के निर्देश के बाद पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है और दोनों पक्ष अगली सुनवाई की तैयारी में जुटे हैं। यह मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और इसके हर घटनाक्रम पर लोगों की नजर बनी हुई है।

रिपोर्ट- रंजीत कुमार