चारा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद खूब बोले लालू यादव, जानिए अब क्या होगा

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत वर्ष 2021 में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी। लेकिन इस मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है

Lalu Yadav- फोटो : news4nation

Lalu Yadav :  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को जब पत्रकारों ने उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, "मैं खुश हूं।"


दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने और उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।


सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिले काफी समय बीत चुका है और इस स्तर पर उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि लालू यादव और अन्य आरोपियों की लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए तथा छह महीने के भीतर मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जाए।


CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत वर्ष 2021 में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी। जांच एजेंसी का तर्क था कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उनकी जमानत रद्द की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की।


गौरतलब है कि देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। अपील लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने उन्हें वर्ष 2021 में जमानत प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जमानत बरकरार रहेगी। अब इस मामले में अंतिम फैसला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई के बाद होगा।