Bihar News : बिना बताये ड्यूटी से गायब रहना माइनिंग इंस्पेक्टर सौरभ गुप्ता को पड़ा महंगा, खनन सचिव ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Bihar News : खनन सचिव अवनीश कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवादा के खान निरीक्षक सौरभ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.....पढ़िए आगे
PATNA : बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने प्रशासनिक लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। खनन सचिव अवनीश कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवादा के खान निरीक्षक सौरभ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी कड़ा आदेश दिया गया है। खान निरीक्षक पर बिना पूर्व सूचना के लंबे समय से अपने पद से गायब रहने और विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के कई गंभीर आरोप लगे हैं।
विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिला खनन कार्यालय नवादा में पदस्थापित खान निरीक्षक सौरभ गुप्ता बीते वर्ष 2 अगस्त 2025 से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। सरकारी कार्य में उनकी इस अनुपस्थिति के कारण जिले के खनन राजस्व और विभागीय निरीक्षण कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बार-बार संज्ञान लिए जाने के बावजूद वे अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे।
अनधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामले को देखते हुए विभाग ने पहले ही उनके विरुद्ध विधिवत आरोप-पत्र गठित किया था। पत्रांक 947 दिनांक 5 फरवरी 2026 के माध्यम से सौरभ गुप्ता से आरोपों के बिंदुओं पर लिखित स्पष्टीकरण व अभिकथन की मांग की गई थी। हालांकि, निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी आरोपी खान निरीक्षक द्वारा विभागीय पत्र का कोई प्रत्युत्तर या जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिससे उनकी मनमानी उजागर हुई।
विभागीय आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खान निरीक्षक सौरभ गुप्ता का यह कृत्य वरीय अधिकारियों के आदेशों की सीधी अवहेलना, मनमाने रवैये, सरकारी कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता और प्रशासनिक अनुशासनहीनता को दर्शाता है। एक जिम्मेदार सरकारी पद पर रहते हुए बिना सूचना गायब रहना और विभागीय पत्राचार का जवाब न देना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) के तहत सौरभ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमावली के नियम-10 (1) के प्रावधानों के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मनोज की रिपोर्ट