Sherghati Divya Paswan Case: SC/ST एक्ट न लगाने पर SHO मोहन कुमार सस्पेंड, SSP सुशील कुमार का कड़ा एक्शन

गया के शेरघाटी की दिव्या कुमारी पासवान हत्याकांड में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं न जोड़ने और आरोपियों को जमानत का लाभ मिलने पर गया SSP सुशील कुमार ने शेरघाटी थानाध्यक्ष मोहन कुमार और चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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गया SSP सुशील कुमार ने शेरघाटी थानाध्यक्ष और चौकीदार को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित- फोटो : Reporter

बिहार के गया जिले के बहुचर्चित दिव्या कुमारी पासवान हत्याकांड में लापरवाही और विभागीय अनियमितता बरतने के आरोप में गया के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) सुशील कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए शेरघाटी थाना के थानाध्यक्ष (SHO) मोहन कुमार और चौकीदार देवेंद्र कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।


एसएसपी कार्यालय की जांच में बड़ा खुलासा

एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) की जांच रिपोर्ट में थाना स्तर पर गंभीर खामियां उजागर हुई थीं। जांच में पाया गया कि दिव्या कुमारी के अपहरण से जुड़े मामले में पीड़िता के अनुसूचित जाति (SC/ST) समाज से होने की स्पष्ट जानकारी थी। इसके बावजूद थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज करते समय एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं को शामिल नहीं किया।


लापरवाही के कारण आरोपियों को मिली जमानत

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि केस में धाराएं न जोड़े जाने की इस भारी चूक का सीधा फायदा आरोपी पक्ष को मिला। धाराएं कम होने के कारण आरोपियों को अदालत से जमानत का लाभ मिल गया। इस गंभीर पुलिसिया लापरवाही को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया। गया पुलिस के इस कड़े कदम से लापरवाह पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है।

गयाजी से मनोज कुमार की रिपोर्ट